क्षेत्रीय
13-Apr-2026
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रायगढ़(ईएमएस)। जिले में जंगली सूअर का मांस अकेले खाने को लेकर हुए विवाद में हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र के सकरलिया गांव का है, जहां वर्ष 2019 में रत्थुराम राठिया और सीताराम राठिया ने श्यामलाल राठिया पर जानलेवा हमला किया था। आरोप था कि श्यामलाल ने जंगली सूअर का मांस अकेले खा लिया था, जिससे नाराज होकर दोनों आरोपियों ने पहले गाली-गलौज की और फिर लाठी-डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। हमले में श्यामलाल के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 और 34 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा में हुई, जहां न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई। इस प्रकरण में अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया। सत्यप्रकाश(ईएमएस)13 अप्रैल 2026