क्षेत्रीय
13-Apr-2026
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- महिला सशक्तिकरण की दिशा में सशक्त कदम : बाल्मीक जबलपुर, (ईएमएस)। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश का भाग्य बदलने वाला कानून बनेगा। यह अधिनियम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण का स्वर्णिम अध्याय लिखेगा। आजादी के बाद से महिलाओं को देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण दिए जाने की मांग समय-समय पर की जाती रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी आरक्षण दिलाने का प्रयास नहीं किया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में महिलाओं को संसद और राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण दिलाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब विपक्षी दलों के विरोध के कारण बिल पास नहीं हो सका। यह बात यहां भाजपा कार्यालय में राज्य सभा सदस्य सुमित्रा वाल्मीक एवं भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमति लता ऐलकर ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही| उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून बनाकर देश की आधी आबादी के प्रति भाजपा के सम्मान और दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित किया है। पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए सासंद सुमित्रा बाल्मीक ने कहा कि नारी शक्ति वंदन कानून के रूप में हम सभी एक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय का साक्षी बनने जा रहे हैं, जिसमें देश का भाग्य बदलने की क्षमता है। जिस बात का देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब साकार हो रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ केवल एक कानून नहीं, बल्कि सदियों से प्रतीक्षित उस सामाजिक न्याय की प्रतिज्ञा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने धरातल पर उतारा है। यह विधेयक महिलाओं को केवल वोट बैंक समझने वाली मानसिकता को ध्वस्त कर उन्हें नीति-निर्धारण और नेतृत्वकारी भूमिका में बैठाने का ऐतिहासिक काम करेगा। भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लता ऐलकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला कानून महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। इस अवसर भाजपा नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, नगर निगम अध्यक्ष रिंकुज बिज, महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमति रुपा राव भी मौजूद रही| सुनील साहू / मोनिका / 13 अप्रैल 2026/ 06.54