राष्ट्रीय
17-Apr-2026


लखनऊ (ईएमएस)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश आदेश दिया है। इसके बाद अब राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ गई है। दोहरी नागरिकता के मामले में शुक्रवार को लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। यह मामला निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था। यूपी सरकार की तरफ से वकील ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई करे। इस पर जज ने मंजूरी दी। कहा कि एफआईआर करके मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रकरण की जांच सीबीआई करेगी। गौरतलब है कि कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने यह याचिका दाखिल की थी। याची ने लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए अदालत के 28 जनवरी 2026 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की उसकी अर्जी खारिज कर दी थी। याची ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की विस्तृत जांच कराने की मांग की थी। याची ने गांधी के खिलाफ भारतीय नागरिक संहिता, पासपोर्ट अधिनियम, आफिसियल सीक्रेट एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में गंभीर आरोप लगाये हैं। राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता मामले में दायर याचिका में उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की विभिन्न धाराओं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, पासपोर्ट एक्ट 1967 और फॉरेनर्स एक्ट 1946 के उल्लंघन के मामले बनते हैं। याचिका में कहा गया कि यह सिर्फ नागरिकता का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। याची ने मामले की विस्तृत जांच कर कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि अदालत ने याचिका खारिज कर दी। जितेन्द्र 17 अप्रैल 2026