व्यापार
21-Apr-2026


नई दिल्ली (ईएमएस)। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी इंटेल कॉरपोरेशन को बड़ी राहत देते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा लगाए गए 27.38 करोड़ रुपये के जुर्माने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। न्यायाधिकरण की दो-सदस्यीय पीठ ने यह राहत इसलिए दी, क्योंकि इंटेल पहले ही जुर्माने की 25 प्रतिशत राशि जमा कर चुकी है। इसके साथ ही सीसीआई को निर्देश दिया गया है कि वह आदेश के क्रियान्वयन के लिए कोई कठोर कदम न उठाए। इंटेल ने सीसीआई के फरवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें भारत-विशिष्ट वारंटी नीति के माध्यम से प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण का आरोप लगाते हुए जुर्माना लगाया गया था। सुनवाई के दौरान इंटेल ने बताया कि उसने 1 अप्रैल, 2024 से अपनी भारत-विशिष्ट वारंटी नीति वापस ले ली है और इसे सार्वजनिक भी कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को निर्धारित की गई है। सतीश मोरे/21अप्रैल ---