राज्य
23-Apr-2026


नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) के तौर पर भर्ती चाहने वाले पुरुष उम्मीदवारों के लिए वैध लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) ड्राइविंग लाइसेंस रखने की शर्त को सही ठहराया है। साथ ही यह भी निर्णय दिया कि महिला उम्मीदवारों के लिए ऐसी कोई शर्त न होना भेदभाव नहीं माना जाएगा। उक्त निर्णय के साथ ही न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने दिल्ली पुलिस में एसआई भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की अधिसूचना में दी गई भर्ती की शर्त को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। हालांकि, अदालत ने कहा कि पात्रता शर्तों में यह अंतर भर्ती को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे से ही आया है। पीठ ने कहा कि एसआई से संबंधित दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियमों का नियम-सात के तहत उम्मीदवारों के पास शारीरिक सहनशक्ति और माप परीक्षणों के लिए तय तारीख को एमएमवी के लिए एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/24/ अप्रैल /2026