नर्मदापुरम (ईएमएस)। नालसा, नई दिल्ली और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देश पर 9 मई 2026 को नर्मदापुरम जिले में वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम श्रीमति तृप्ति शर्मा के मार्गदर्शन में इसका आयोजन जिला न्यायालय नर्मदापुरम के साथ ही तहसील न्यायालय सिवनीमालवा, पिपरिया, इटारसी और सोहागपुर में होगा। जिला विधिक सहायता अधिकारी नर्मदापुरम श्री अभय सिंह ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल और आपराधिक शमनीय प्रकरण, परकम अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विधुत बिल, जलकर, सम्पत्तिकर बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामलें, जो सेवा निवृत्ति लाभों से संबंधित है, राजस्व तथा अन्य सभी प्रकार के राजीनामा योग्य, प्री-लिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। श्री अभय सिंह ने आमजन से अपील की है कि लोक अदालत में दी जाने वाली छूट का लाभ उठाएं और अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराएं। ईएमएस / 23,अप्रैल,2026