क्षेत्रीय
27-Apr-2026
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रायपुर (ईएमएस)। गर्मी के मौसम में बढ़ते पेयजल संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आदेश जारी कर पूरे रायपुर जिले को 15 जुलाई तक ‘जल अभावग्रस्त क्षेत्र’ घोषित किया है। इस अवधि में बिना अनुमति नलकूप (बोर) खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के नया बोर खनन नहीं कर सकेगी। केवल पेयजल उपयोग के लिए ही अनुमति दी जाएगी, जबकि अन्य सभी उपयोगों के लिए बोर खनन प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने अनुमति प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए अलग-अलग क्षेत्रों के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किए हैं। नगर निगम क्षेत्र में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (ADM) को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि रायपुर, आरंग, अभनपुर और तिल्दा में संबंधित एसडीएम अनुमति जारी करेंगे। ये अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और नगरीय निकाय की रिपोर्ट के आधार पर ही अनुमति देंगे। शासकीय और अर्द्धशासकीय संस्थाओं के साथ-साथ नगरीय निकायों को अपने क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नलकूप खनन की अनुमति लेने से छूट दी गई है, ताकि आम जनता को पानी की कमी का सामना न करना पड़े। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि नलकूप खनन या मरम्मत केवल पंजीकृत एजेंसियों के माध्यम से ही कराई जाएगी। बिना पंजीकरण वाली एजेंसियों द्वारा कार्य करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जल संरक्षण को प्राथमिकता दें, अनावश्यक पानी के उपयोग से बचें और निर्धारित नियमों का पालन करें। - (ईएमएस) 27 अप्रैल 2026