राष्ट्रीय
27-Apr-2026


नई दिल्ली(ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल के पूर्व मंत्री एंटनी राजू को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने 1990 के चर्चित अंडरवियर सबूत छेड़छाड़ मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा और दोषसिद्धि प्रभावी बनी रहेगी। इस फैसले के चलते एंटनी राजू की केरल विधानसभा सदस्यता पहले से ही समाप्त हो चुकी है। जनाधिपत्य केरल कांग्रेस के एकमात्र विधायक रहे राजू को अब कानूनी अयोग्यता का सामना करना पड़ रहा है। यह मामला 1990 का है, जब ऑस्ट्रेलियाई नागरिक एंड्रयू साल्वाटोर सेरवेली को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर ड्रग्स की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि नशीला पदार्थ उसके अंडरगारमेंट में छिपाया गया था। विनोद उपाध्याय / 27 अप्रैल, 2026