- अवैध गतिविधियों पर सख्त हिदायत पुलिस अधीक्षक भोपाल (देहात) रामशरण प्रजापति द्वारा फार्म हाउस एवं मैरिज गार्डन में होने वाली अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु त्वरित एवं कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोपाल (देहात) डॉ. नीरज चौरसिया एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) ईटखेड़ी सुश्री मंजू चौहान के मार्गदर्शन में समस्त थाना क्षेत्रों में लगातार सघन कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 27.04.2026 को अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) ईटखेड़ी की अध्यक्षता में थाना ईटखेड़ी परिसर में क्षेत्र के समस्त फार्म हाउस संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में थाना प्रभारी आशीष सप्रे सहित थाना स्टाफ उपस्थित रहा। बैठक के दौरान संचालकों को निम्न बिंदुओं पर विशेष रूप से निर्देशित किया गया— फार्म हाउस/मैरिज गार्डन परिसर में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहे। शासन के नियमानुसार सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे फार्म हाउस के खसरा-खतौनी, डायवर्सन / टीएनसीपी अनुमति, गुमास्ता एवं जीएसटी रजिस्ट्रेशन अद्यतन एवं दस्तावेज की एक फाइल उपलब्ध रखें । संचालक , मैनेजर एवं सुरक्षा कर्मियों (गार्ड / चौकीदार) का पूरा विवरण एवं सत्यापन अनिवार्य रूप से कराए । परिसर में उपलब्ध सुविधाओं जैसे कमरे, हॉल, स्विमिंग पूल आदि का स्पष्ट विवरण फार्म हाउस का नक्शा एवं आयोजन आवागमन पार्किंग क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए ओर उसकी 30 दिन रिकॉर्डिंग उपलब्ध रखे । प्रत्येक बुकिंग का विधिवत रजिस्टर संधारित किया जाए, जिसमें दिनांक, समय एवं अन्य विवरण अंकित हों । बुकिंग के समय बुकिंगकर्ता का नाम, पता , आधार नंबर , आयोजन का उद्देश्य एवं उपस्थित व्यक्तियों की संख्या का सही-सही उल्लेख किया जाए ।यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी आयोजन में प्रतिबंधित पशु के मांस का उपयोग नही किया जाए । उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी । थाना ईटखेड़ी पुलिस द्वारा क्षेत्र में सतत निगरानी रखी जा रही है तथा भविष्य में भी इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी । जुनैद / हरि / 27 अप्रैल, 2026