श्रीनगर (ईएमएस)। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को हाईकोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) विधायक मेहराज मलिक की पीएसए (पब्लिक सेफ्टी एक्ट) के तहत की गई हिरासत रद्द किए जाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई कानून का घोर दुरुपयोग थी और पूरी तरह से अनुचित थी। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “उन्हें पीएसए के तहत कभी हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए था, बल्कि उन्हें गिरफ्तार ही नहीं किया जाना चाहिए था। उनकी हिरासत इस कानून का गंभीर दुरुपयोग थी और पूरी तरह से गलत थी।” मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “मुझे उम्मीद है कि इस हिरासत के लिए जिम्मेदार लोग हाईकोर्ट के फैसले से सबक लेंगे और जम्मू-कश्मीर में इन कानूनों के दुरुपयोग के तरीके पर आत्ममंथन करेंगे।” हाईकोर्ट के इस फैसले को राजनीतिक और कानूनी हलकों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विपक्षी दलों ने भी इसे नागरिक अधिकारों की जीत बताया है। सुबोध/२७ -०४-२०२६