राष्ट्रीय
29-Apr-2026
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-बिना अनुमति नहीं जा सकेंगी इंदौर -गिरफ्तारी प्रक्रिया में खामियों के चलते मिली राहत शिलांग,(ईएमएस)। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा मोड़ सामने आया है। मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को करीब 320 दिन बाद जमानत मिल गई है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह बिना अनुमति शिलांग नहीं छोड़ सकतीं और ट्रायल के दौरान वहीं रहना होगा। मेघालय की राजधानी शिलांग की अदालत ने सोमवार को जमानत मंजूर की थी। इसके बाद मंगलवार को उनके पिता देवी सिंह शिलॉन्ग पहुंचे और जमानत की औपचारिकताएं पूरी कीं। मंगलवार शाम को ही सोनम जेल से रिहा भी हो गईं। रिहाई के बाद उन्होंने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और पिता के साथ वहां से चली गईं। यहां बताते चलें कि यह मामला उस समय चर्चा में आया था जब राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सोनम मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार हुई थीं। अदालत ने चौथी सुनवाई के बाद सोनम को राहत दी है। जमानत का सबसे बड़ा आधार गिरफ्तारी प्रक्रिया में पाई गई खामियां रहीं। बचाव पक्ष ने दलील दी कि 7 जून 2025 को गाजिपुर में गिरफ्तारी के समय आरोपों की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी। अदालत ने जांच के दस्तावेजों में गंभीर त्रुटियां पाईं और कहा कि यह प्रक्रिया कानून के अनुरूप नहीं थी। कोर्ट ने आर्टिकल 22(1) ऑफ द कॉन्सटिट्यूशन ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तारी के कारण बताना अनिवार्य है। ऐसा न करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। इसी आधार पर अदालत ने सोनम को जमानत दी, लेकिन सख्त शर्तें भी लगाईं। उन्हें ट्रायल के दौरान शिलॉन्ग में ही रहना होगा और बिना अदालत की अनुमति शहर छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। इस फैसले के बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अब आगे की सुनवाई और ट्रायल की प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हैं। हिदायत/ईएमएस 29अप्रैल26