सासाराम, (ईएमएस)। बिहार में सासाराम की जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्थानीय कार्यालय को कुर्क करने का आदेश दिया है। साथ ही कंपनी के बैंक खाते से 40 लाख रुपये तक की राशि फ्रीज करने का भी निर्देश दिया गया है। यह आदेश जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-10 उमेश राय ने शकुंतला देवी द्वारा दायर निष्पादन वाद की सुनवाई के दौरान दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि 12 मार्च और 23 मार्च 2026 के पहले के आदेशों के बावजूद बीमा कंपनी ने मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि बार-बार निर्देश देने के बाद भी कंपनी ने कोई भुगतान नहीं किया। इससे पहले कोर्ट ने बीमा कंपनी को आदेश दिया था कि निर्धारित समय सीमा में ब्याज सहित पूरी राशि चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से दावेदार के पक्ष में जारी की जाए, लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ। याचिकाकर्ता की अर्जी पर अदालत ने सासाराम में नाजिर (निष्पादन अधिकारी) को कुर्की की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। स्थानीय पुलिस को भी आदेश के पालन में सहयोग देने को कहा गया है। इसके अलावा, एक्सिस बैंक की सासाराम शाखा प्रबंधक को कंपनी के खाते से 40 लाख रुपये तक के लेनदेन पर रोक लगाने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया है। अदालत ने आदेश की प्रतियां संबंधित थाना, बैंक अधिकारियों और कंपनी के वकील को भेज दी हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 4 मई 2026 को होगी। - २९ अप्रैल/२०२६/ईएमएस