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नई दिल्ली (ईएमएस)। सरकार और यूआइडीएआइ के विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है. आधार कार्ड केवल पहचान और पते का प्रमाण है.इसे जन्म प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कई मामलों में लोग आधार को जन्म तिथि के आधिकारिक दस्तावेज के रूप में उपयोग करने की कोशिश करते हैं. जिसे गलत माना गया है। जन्म से संबंधित प्रमाण के लिए नगर निगम या संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ही वैध माना जाएगा। अधिकारियों ने नागरिकों से सही दस्तावेजों के उपयोग की अपील की है। एसजे / 29 अप्रैल 26