30-Apr-2026
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भोपाल(ईएमएस)। एमडी ड्रग्स पाउडर की तस्करी के मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर आरोपी का दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ ही एक-एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। यह निर्णय डॉ मुकेश मलिक चौबीसवें अपर सत्र न्‍यायाधीश/विशेष न्‍यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) की कोर्ट ने दिया है। संभागीय जनसम्‍पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया की 24 नवंबर 2024 को मुखबिर से सूचना मिली थी की एयरपोर्ट रोड गांधी नगर भोपाल क्षेत्र मे दो व्‍यक्ति एम डी ड्रग्स सप्‍लाई का काम करते है। थोडी देर बाद आरोपी ड्रग्स को अयोध्‍या नगर मे बल्क मात्रा मे सप्‍लाई करने वाले है। खबर मिलने पर नारकोटिक्‍स सेल के उपनिरीक्षक एवं उनकी टीम ने मुखबिर द्वारा बताये गये स्‍थान पर काले रंग की अल्‍टो कार में सवार दो लोगो को रोक कर जॉच की। कार्यवाही के दौरान कार के डेशबोर्ड मे रखी प्‍लास्टिक की थैली मे एमडी ड्रग्स रखा मिला। आरोपियो के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मामला कायम कर जॉच के बाद कोर्ट ने अभियोग पत्र पेश किया गया। अदालत ने अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत दस्‍तावेज, तर्क और साक्ष्यो से समहत होते हुए आरोपी मोहसिन खान और आसिफ खान को धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट मे 10-10 साल का सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। प्रकरण में शासन की और से विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिहं एवं मनोज त्रिपाठी द्वारा पैरवी की गई। जुनेद / 30 अप्रैल