इन्दौर (ईएमएस) भागीरथपुरा में नगर निगम द्वारा सप्लाई दूषित पानी से हुई मौतों के मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गई है जिनमें व्यवस्था लापरवाही के जिम्मेदारों में नगर निगम अधिकारियों के अलावा पार्षद और एमआईसी मेम्बर के नाम शामिल हैं और इन याचिकाओं पर हाइकोर्ट में लगातार सुनवाई की जा रही है। इनमें से एक याचिका में राज्य सरकार, नगर निगम के तत्कालीन अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया, महापौर परिषद सदस्य और जलकार्य समिति प्रभारी बबलू शर्मा, तत्कालीन नर्मदा परियोजना प्रभारी संजीव श्रीवास्तव, क्षेत्रीय पार्षद कमल वाघेला, कलेक्टर और निगमायुक्त को पक्षकार बनाया गया है। जिस पर महापौर परिषद सदस्य अभिषेक शर्मा बबलू, पार्षद कमल वाघेला और तत्कालीन अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया ने याचिका में से अपना नाम हटाने के लिए कोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये हैं जिस पर सुनवाई हेतु कोर्ट ने 5 मई की तारीख नियत की है। आनंद पुरोहित/ 01 मई 2026