:: राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किए निर्देश, नए पंजीयन नहीं होंगे, पुराने आवेदकों को चॉइस अपडेट करने का मिलेगा मौका :: भोपाल/इंदौर (ईएमएस)। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों की नि:शुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए द्वितीय चरण की प्रक्रिया 4 मई से शुरू होने जा रही है। राज्य शिक्षा केंद्र ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस चरण में उन स्कूलों की रिक्त सीटों को पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है, जो प्रथम चरण की काउंसलिंग के बाद खाली रह गई हैं। कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से शासन द्वारा यह प्रक्रिया संचालित की जा रही है। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने स्पष्ट किया है कि द्वितीय चरण में कोई नया पंजीयन नहीं किया जाएगा। इसमें केवल वही आवेदक शामिल हो सकेंगे जिन्होंने प्रथम चरण में आवेदन किया था। विशेष बात यह है कि मार्च माह में अवकाश के कारण जो अभिभावक अपने बच्चों के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं करा सके थे, उन्हें एक और मौका दिया गया है। ऐसे आवेदक निर्धारित जनशिक्षा केंद्रों पर जाकर सत्यापन करा सकते हैं और पात्र पाए जाने पर स्कूलों की चॉइस अपडेट कर सकेंगे। :: सत्यापन के लिए बीआरसीसी कार्यालय का भी विकल्प :: प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए हर जनशिक्षा केंद्र पर दो सत्यापन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। यदि किसी पालक को जनशिक्षा केंद्र पर तकनीकी या अन्य असुविधा होती है, तो वे संबंधित विकासखंड स्त्रोत समन्वयक (बीआरसीसी) कार्यालय में जाकर भी सत्यापन करा सकते हैं। जिन बच्चों को पहले चरण में स्कूल आवंटित नहीं हुआ था या जिन्होंने आवंटित स्कूल में प्रवेश नहीं लिया, वे अपनी पसंद के अनुसार स्कूलों की सूची को पुनः अपडेट कर सकेंगे। :: यह रहेगी प्रवेश की समय-सारिणी :: द्वितीय चरण के लिए तिथियों की घोषणा कर दी गई है। इसके तहत 4 से 9 मई तक जनशिक्षा केंद्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन होगा। इसके बाद 11 से 16 मई के बीच आवेदक रिक्त सीटों वाले विद्यालयों के लिए अपनी चॉइस अपडेट कर सकेंगे। 20 मई को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। आवंटन पत्र प्राप्त होने के बाद 20 मई से 10 जून तक संबंधित निजी विद्यालयों में प्रवेश की औपचारिकताएं पूर्ण करनी होंगी और स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी दर्ज की जाएगी। प्रकाश/01 मई 2026