जयपुर(ईएमएस)। जयपुर में 18 साल पहले हुए सीरियल बम धमाकों के दौरान जिंदा बम मिलने के मामले में दो आतंकियों को फिलहाल हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया हैं। आंतकी मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद की स्टे एप्लीकेशन को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया हैं। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की बैंच के दोनों आतंकियों को फिलहाल राहत देने से इनकार करने पर इन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। बता दे कि 4 अप्रेल 2025 को जयपुर बम ब्लास्ट की विशेष कोर्ट ने सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 13 मई को 2008 को जयपुर में 8 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। 9वां बम चांदपोल बाजार के गेस्ट हाउस के पास मिला था। बम फटने के 15 मिनट पहले इसे डिफ्यूज कर दिया गया था। धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी और 185 घायल हुए थे। विनोद उपाध्याय / 01 मई, 2026