बिलासपुर (ईएमएस)। बिल्हा पुलिस ने तत्परता और संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रेम जाल में फंसाकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस कार्रवाई में पुलिस की सजगता और एडीशनल एसपी मधुलिका सिंह की कार्यकुशलता विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। शादी का झांसा देकर करता रहा शोषण प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता ने 30 अप्रैल 2026 को थाना बिल्हा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी रोशन कुमार उर्फ नानू लहरे ने पहले उससे जान-पहचान बढ़ाई और फिर शादी का झांसा देकर 18 अगस्त 2025 से लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। बाद में आरोपी ने शादी से इंकार करते हुए पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन, एडीशनल एसपी मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा डी.आर. टंडन के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित कर तत्काल कार्रवाई की गई। आरोपी गिरफ्तार, अपराध स्वीकार पुलिस टीम ने आरोपी रोशन कुमार उर्फ नानू लहरे (उम्र 20 वर्ष, निवासी सम्बलपुरी, थाना बिल्हा) को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसे 1 मई 2026 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 331(4), 351(3), 64(1), 64(2)(एम) और 69 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई में निरीक्षक तोपसिंह नवरंग, उपनिरीक्षक जी.एल. चंद्राकर, आरक्षक अर्जुन जांगड़े और संतोष मरकाम की अहम भूमिका रही। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से एक बार फिर यह संदेश स्पष्ट हुआ है कि अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और कानून का शिकंजा तेजी से कसता है। मनोज राज 02 मई 2026