क्षेत्रीय
जबलपुर (ईएमएस)। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी डा. गौरव गर्ग की अदालत ने चेक बाउंस के दो अलग-अलग मामलों में आरोपित जबलपुर निवासी संजू कोल को छह-छह माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो लाख 28 हजार और एक लाख 21 हजार की प्रतिकर राशि से भी दंडित किया। जबलपुर निवासी रमेश कुमार दाहिया की ओर से अधिवक्ता रमेश दाहिया और केशव पटैल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि परिवादी ने 2016 में संजू को इलाज के लिए पैसे उधार दिए थे। आरोपित ने दो चैक दिए थे, जो कि बाउंस हो गए। लिहाजा, परिवाद दायर किया गया। ईएमएस / 02 मई 2026