भोपाल(ईएमएस)। राजधानी के कोहेफिजा थाना इलाके में स्थित हमीदिया अस्पताल में गैंगवार को लेकर हुई गोलीकांड की सनसनीखेज घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्य आरोपी शाजिब खान को जमानत का लाभ देने से इंकार करते हुए उसकी जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। गौरतलब है की बदमाश शाजिब खान ने अपने साथी शादाब गेट व अन्य के साथ मिलकर पहले अशोकागार्डन क्षेत्र में बदमाश लल्लू रईस के बेटे पर गोली चलाई थी। इस हमले में बदमाश लल्लू रईस का बेटा इमरान घायल हुआ था। बाद में बदमाशो ने घायल इमरान का पीछा करते हुए हमीदिया अस्पताल परिसर में भी गोलियां चलाई थीं, जिससे अस्पताल में दहशत फैल गई थी। जानकारी के अनुसार मामले में आरोपी शादाब समेत उसके सभी साथी आदतन अपराधी हैं। शादाब पर 18, अनस पर 1, अल्लू परवेज और गुड्डू स्टेशन पर 6-6 केस दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक हमीदिया गोलीकांड में मुख्य रूप से शादाब गेट और शाजिब खान आरोपी हैं। वहीं अशोकागार्डन गोलीकांड में इनके अलावा अल्लू परवेज, गुड्डू स्टेशन, अनस कुरैशी, आसिफ कौवा और आकाश राजपूत के नाम भी सामने आए थे। मामले में अल्लू परवेज, शादाब गेट, शाजिब खान और गुड्डू स्टेशन न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं, वहीं अन्य आरोपियो को पहले ही जमानत मिल चुकी है। जुनेद / 6 मई