राज्य
09-May-2026


नई दिल्ली (ईएमएस)। पूर्वकालिक उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर व दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता पर आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को लोकायुक्त से राहत मिली है। लोकायुक्त ने अधिवक्ता हेमंत चौधरी द्वारा दायर शिकायत को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। लोकायुक्त न्यायमूर्ति हरिश चंद्र मिश्रा ने अपने आदेश में कहा कि जांच और उपलब्ध रिकार्ड से यह साबित नहीं हुआ कि आदेश गुप्ता ने अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की या भ्रष्टाचार के जरिए धन इकट्ठा किया। आदेश में कहा गया कि शिकायतकर्ता आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सके। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/09/ मई/2026