::प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत हुआ था निर्माण:: इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की युगलपीठ ने इन्दौर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निर्मित बहुचर्चित मल्टी स्टोरी बिल्डिंग लाइट हाउस में रहवासियों को आ रही गंभीर समस्याओं एवं इसके निर्माण की गुणवत्ता को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर इस मामले को गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार और निर्माण कंपनी को नोटिस जारी किए हैं। यह जनहित याचिका लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बने 1024 फ्लैटों के रहवासियों की ओर से ही दायर की गई है जिस पर एडवोकेट अनुराग जैन ने पैरवी की। याचिका में कोर्ट को बताया कि वर्ष 2023 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के कई फ्लैट महज दो साल में ही रहने लायक नहीं बचे हैं। फ्लैटों में लीकेज, दीवारों में दरारें और करंट फैलने जैसी समस्याएं आ रही है। वहीं लोहे के स्ट्रक्चर पर बने इन फ्लैटों में जंग लगने लगी है। लगातार पानी रिसने के कारण घरों और बाथरूम में करंट फैलने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। इस संबंध में रहवासी प्रधानमंत्री कार्यालय और नगर निगम से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ। जिसके बाद कोर्ट ने उक्त नोटिस जारी करते इंदौर नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि रहवासियों की शिकायतों के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आनंद पुरोहित/ 09 मई 2026