राज्य
10-May-2026
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इन्दौर (ईएमएस)। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी मनीष अर्चवाल को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (एल)/6 के तहत दोषी करार देते 20 वर्ष के कठोर कारावास और भादंवि की धारा 366 के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित करते 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पैरवी विशेष लोक अभियोजक वर्षा पाठक ने की। कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की अनुशंसा भी की है। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना लसूडिया में पीड़िता ने 13 मार्च 2023 को अपने पिता के साथ पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी मनीष अर्चवाल से उसकी पारिवारिक कार्यक्रमों में आने-जाने के दौरान पहचान हुई थी। 2017 में उसने उसे प्रेम प्रस्ताव दिया और शादी का वादा किया। इसके बाद वर्ष 2018 में अपने घर बुला जबरन शारीरिक संबंध बनाए और कहा कि दोनों एक ही समाज के हैं, इसलिए जल्द शादी कर लेगा। इस वादे के साथ आरोपी वर्ष 2018 से फरवरी 2023 तक उसे अलग-अलग होटलों में ले जाकर शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म करता रहा। जब भी वह शादी की बात करती, आरोपी उसे बहाने बनाकर टाल देता था। शिकायत उपरांत पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच कार्रवाई करते पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया, गवाहों के बयान दर्ज किए और आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत प्रकरण चालान कोर्ट में पेश किया। जहां सुनवाई दौरान अभियोजन ने 10 गवाहों के बयान कराएं। जिसके बाद सक्षम न्यायालय ने उक्त निर्णय दिया। - 10 मई 2026