- हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बीमा कंपनी की अपील खारिज - सड़क दुर्घटना में गई थी पति की जान रांची (ईएमएस)। झारखंड हाई कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के आश्रितों को बड़ी राहत प्रदान की है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अदालत ने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी की अपील पर सुनवाई करते हुए कंपनी को निर्देश दिया है कि वह मृतक के परिजनों को पूर्व में निर्धारित मुआवजे के अलावा दो लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करे। उल्लेखनीय है कि बीमा कंपनी ने रांची के मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण द्वारा तय की गई क्षतिपूर्ति राशि को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित करीब 31 लाख रुपये की राशि को बरकरार रखते हुए मानवीय आधार पर अतिरिक्त भुगतान का आदेश दिया। यह मामला 8 दिसंबर 2022 को चंदवा में हुई एक सड़क दुर्घटना से जुड़ा है, जिसमें करमी देवी के पति की मृत्यु हो गई थी। पति की मौत के बाद करमी देवी ने अपने तीन नाबालिग बच्चों और वृद्ध सास-ससुर के भरण-पोषण की जिम्मेदारी का हवाला देते हुए वर्ष 2023 में रांची न्यायाधिकरण में दावा दायर किया था। न्यायाधिकरण ने 25 अगस्त 2025 को अपने फैसले में बीमा कंपनी को 31 लाख 8 हजार रुपये के भुगतान का आदेश दिया था। हालांकि, बीमा कंपनी ने इस राशि को अधिक बताते हुए इसे कम करने के लिए हाई कोर्ट में अपील की थी।पीड़ित परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए करमी देवी ने अदालत में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर जल्द भुगतान की गुहार लगाई थी। हाई कोर्ट ने परिवार की जरूरतों और मामले की गंभीरता को समझते हुए न केवल न्यायाधिकरण के आदेश को उचित माना, बल्कि मुआवजे की राशि में वृद्धि कर बीमा कंपनी की अपील को प्रभावी ढंग से निपटा दिया। इस फैसले से पीड़ित परिवार को बड़ी आर्थिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। - ईएमएस 10 मई 2026