राज्य
12-May-2026
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* संचालकों पर 25 हजार से 1 लाख रुपये तक का लगा जुर्माना कोरबा (ईएमएस) कोरबा जिलान्तर्गत खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की जांच में कई दुकानों के खाद्य पदार्थ मानकों पर खरे नहीं उतरे। रायपुर लैब से रिपोर्ट आने के बाद विभाग ने प्रकरण एडीएम न्यायालय में पेश किए, जहां सुनवाई के बाद अलग-अलग कारोबारियों पर 25 हजार से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया। विभाग ने हाल ही में शहर और उपनगरीय क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाया था। इस दौरान मिष्ठान भंडार, डेयरी, होटल और किराना दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए रायपुर लैब भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट में खामियां मिलने पर विभाग ने कार्यवाही की। # इन कारोबारियों पर लगा जुर्माना * स्वाद रेस्टोरेंट, दर्री-1 लाख रुपये * जय कृष्ण डेली नीड्स-60 हजार रुपये * मुरली होटल-50 हजार रुपये * बिकानेर स्वीट्स-50 हजार रुपये * युवराज ट्रेडर्स-30 हजार रुपये * श्याम स्वीट्स, जेलगांव-25 हजार रुपये * शुभम डेयरी, उरगा-20 हजार रुपये * सुनिता डेयरी, उरगा-10 हजार रुपये इसके अलावा बालाजी वाटन इंडस्ट्रियल एरिया, नैचुरल स्वीट्स निहारिका, निर्मल डेयरी कुसमुंडा, मां कालिका डेयरी कुसमुंडा, अपना मार्ट आरएसएस नगर, गीता एजेंसी सीतामणी और फोर सीजन रेस्टोरेंट के खिलाफ भी प्रकरण तैयार किए गए हैं। विभागीय टीम बुधवारी स्थित डिज्नीलैंड मेले में भी पहुंची। यहां फूड स्टॉल संचालकों का औचक निरीक्षण किया गया। कारोबारियों को खाद्य लाइसेंस रखने, दर सूची प्रदर्शित करने, सीमित मात्रा में फूड कलर उपयोग करने और एमआरपी से अधिक कीमत पर बिक्री नहीं करने के निर्देश दिए गए। नियमों की अनदेखी पर कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई। 12 मई / मित्तल