देवास (ईएमएस)। संभाग आयुक्त श्री आशीष सिंह ने एसडीएम टोंकखुर्द संजीव सक्सेना और नायब तहसीलदार टप्पा चिडावद रवि शर्मा तहसील टोंकखुर्द को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 में निहित प्रावधान के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। आदेश में उल्लेख है कि 14 मई को ग्राम टोंककला तहसील टोंकखुर्द क्षेत्र स्थित पटाखा फैक्ट्री में आगजनी की घटना घटित हुई। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व टोंकखुर्द संजीव सक्सेना एवं नायब तहसीलदार टप्पा चिडावद तहसील टोंकखुर्द रवि शर्मा द्वारा विस्फोटक सामग्री के संबंध में शासन निर्धारित मापदण्ड अनुसार क्षेत्रांतर्गत प्रशासकीय निरीक्षण में गंभीर लापरवाही की जाना परिलरक्षित हुआ है। इनके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यो के निवर्हन में गंभीर लापरवाही/उदासीनता एवं अनियमितता बरती गई। जिसके कारण उक्त घटना घटित हुई। निलंबन काल में एसडीएम टोंकखुर्द संजीव सक्सेना एवं नायब तहसीलदार टप्पा चिडावद तहसील टोंकखुर्द रवि शर्मा का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला देवास रहेगा। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। ईएमएस/मोहने/ 16 मई 2026