राज्य
16-May-2026


:: कमिश्नर संतोष कुमार सिंह की बड़ी कार्रवाई : आदतन अपराधियों पर कसा शिकंजा, शर्तों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई :: इंदौर (ईएमएस)। इंदौर नगरीय क्षेत्र में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण रखने तथा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए इंदौर पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने संबंधित जोन के पुलिस अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर ने शहर के 9 कुख्यात बदमाशों को जिलाबदर करने और 5 अन्य शातिर बदमाशों के खिलाफ निर्बंधन आदेश जारी कर उन्हें विभिन्न शर्तों के अधीन पाबंद करने के आदेश जारी किए हैं। पकड़े गए सभी बदमाश आदतन अपराधी हैं, जिनके खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में कई गंभीर धाराओं के तहत आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन अपराधियों के विरुद्ध पूर्व में की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के बाद भी इनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया था और ये लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देकर आमजन की शांति व लोक व्यवस्था को भंग कर रहे थे। :: ये 9 बदमाश हुए जिलाबदर :: पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश के तहत साहिल उर्फ जाहिद उर्फ बच्चा शेख को 1 वर्ष के लिए जिलाबदर किया गया है। इसके अलावा अमर उर्फ अमान उर्फ टिलटिल, हर्ष मालवीय, देवेंद्र सरोज, लोकेश उर्फ भांजा सिंह डवरे और आकाश बौरासी को 6-6 माह के लिए इंदौर (नगरीय एवं देहात) तथा उसके सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। वहीं जीवन सिंह कौशल, विनोद जाधव और जीवांशु उर्फ ध्रुव करोसिया को 3-3 माह की अवधि के लिए जिलाबदर किया गया है। :: इन 5 बदमाशों पर लगा निर्बंधन, थाने में देनी होगी हाजिरी :: आपराधिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर ने 5 अन्य आदतन बदमाशों के खिलाफ निर्बंधन आदेश जारी किए हैं। इनमें गोलू उर्फ शाहरुख, साजिद उर्फ चेतन लाला और अरुण बोवनिया को 1-1 वर्ष के लिए, राजा वर्मा को 6 माह के लिए तथा कमल उर्फ कम्मू यादव को 3 माह की अवधि के लिए पाबंद किया गया है। आदेश की शर्तों के अनुसार इन सभी 5 बदमाशों को निर्धारित समयावधि में संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। साथ ही इन्हें किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त न रहने और लोकशांति भंग न करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। शर्तों का उल्लंघन करने पर इनके विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इन मामलों में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ अजय प्रताप बुंदेला द्वारा की गई। प्रकाश/16 मई 2026