-57 दिन तक गैर कानूनी हिरासत भोपाल,(ईएमएस)। भोपाल एयरपोर्ट पर वर्ष 2010 में एक इंजीनियर को अमचूर पाउडर के मामले में हेरोइन तस्कर बताकर गिरफ्तार करने का मामला अब फिर चर्चा में है। एयरपोर्ट की स्कैनिंग मशीन में अमचूर पाउडर को संदिग्ध पदार्थ बताया गया था, जिसके बाद इंजीनियर अजय सिंह को गिरफ्तार कर 57 दिन तक जेल में रखा गया। बाद में फॉरेंसिक जांच में साफ हुआ कि जब्त पदार्थ हेरोइन नहीं बल्कि सामान्य अमचूर पाउडर था। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर लापरवाही मानते हुए राज्य की फॉरेंसिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि विशेषज्ञों की तैनाती का क्या फायदा, जब निर्दोष व्यक्ति महीनों जेल में रहे। साथ ही अजय सिंह को 10 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश भी दिए गए हैं। कोर्ट ने प्रदेशभर की लैब व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। नंदिनी परसाई/ 20 मई 2026