क्षेत्रीय
20-May-2026


दतिया ( ईएमएस ) | जिला कार्यक्रम अघिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों को उनके मददगार बनकर बयान दर्ज करवाने से लेकर पैरवी में मदद करने, परामर्श उपलब्ध करवाने एवं सरकारी योजनाओं के तहत सहायता दिलवाने में मदद करने के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट 2012) की धारा 39 के प्रावधानों के तहत जिले में सहायक व्यक्तियों (सपोर्ट पर्सन) का इम्पैनलमेंट किया जा रहा है। ऐसे प्रतिभागी जिन्होंने सामाजिक कार्य, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान या बाल विकास में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की हो अथवा बाल शिक्षा और विकास या सुरक्षा मुद्दों में न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव के साथ स्नातक हो आवेदन कर सकते हैं। सहायक व्यक्ति के रूप में काम करने वाले व्यक्ति, संगठन को प्रति प्रकरण प्रतिदिन के मान से 500 रूपये देने का प्रावधान है। इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन 28 मई 2026 तक महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला बाल संरक्षण कार्यालय रेलवे स्टेशन पुल के नीचे शारदा विहार कॉलोनी दतिया (मो० 9993939777) में संपर्क कर जमा कर सकते है। सपोर्ट पर्सन से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट www.mpwcdmis.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।