राष्ट्रीय
22-May-2026


-खालिद ने मां की सर्जरी के लिए कोर्ट से मांगी थी 15 दिन की अंतरिम जमानत नई दिल्ली,(ईएमएस)। उमर खालिद को आखिरकार राहत मिल गई। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद को मां की सर्जरी के लिए तीन दिन की अंतरिम राहत दी है। तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद अब 1 जून से 3 जून तक खुली हवा में सांस लेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद को इसलिए तीन दिनों की अंतरिम जमानत दी है, ताकि वह अपनी बीमार मां की सर्जरी के दौरान उनकी देखभाल कर सकें और अपने चाचा के चेहलुम अनुष्ठान में भाग ले सकें। उमर खालिद ने अंतरिम जमानत याचिका पर दायर की थी। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरविंद डुडेजा की पीठ ने कहा कि खालिद को अंतरिम जमानत 1 जून को सुबह 7 बजे से 3 जून को शाम 5 बजे तक लागू रहेगी। बता दें बीते दिनों ही 2020 के दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में गिरफ्तार उमर खालिद ने अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। खालिद ने कड़कड़डूमा कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। उमर खालिद ने अपने दिवंगत मामा के चेहलुम में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अंतरिम जमानत के लिए दिए गए कारण उचित और संतोषजनक नहीं हैं। बता दें उमर खालिद ने दलील दी थी कि उनके परिवार में पिता, मां और पांच बहनें हैं, लेकिन 71 साल के पिता मां की देखभाल करने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी चार बहनें शादीशुदा हैं और अलग-अलग जगहों पर रहती हैं। ऐसे में परिवार के सबसे बड़े और इकलौते बेटे होने के नाते वही अपनी मां की सर्जरी से पहले और बाद में देखभाल कर सकते हैं। याचिका में यह भी कहा गया था कि उमर खालिद को पहले भी कई बार अंतरिम जमानत मिल चुकी है और उन्होंने हर बार अदालत की सभी शर्तों का पालन करते हुए समय पर सरेंडर किया है। सिराज/ईएमएस 22मई26