50 हजार रूपये का जुर्माना वसूला तथा भवन अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन करने पर नोटिस भी किया जारी भोपाल(ईएमएस)। निगम आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन द्वारा भवन अनुज्ञा की शर्तों का पालन न करने तथा निर्माणाधीन भवन पर ग्रीन नेट न लगाने, सड़कों पर भवन निर्माण सामग्री रखने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देशों के परिपालन में निगम की भवन अनुज्ञा शाखा व स्वास्थ्य विभाग के अमले ने शनिवार को साउथ टी.टी.नगर स्मार्ट सिटी एरिया में भूखंड क्र. 83 पर जारी भवन अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन करने तथा स्वच्छता के निर्धारित मानकों का पालन न करने पर मेसर्स गिरजा इंफ्रास्ट्रक्चर्स के आदर्श मल्होत्रा, यूनाईटेड लैंड होल्डिंग के रूपम सेवानी तथा महाकौशल शुगर एंड पॉवर इंडस्ट्रीज के नबाव रजा को संयुक्त रूप से नोटिस जारी किया है। उपरोक्त बिल्डर्स को जारी नोटिस के अनुसार नगर निगम, भोपाल सीमा अंतर्गत साउथ टी.टी.नगर के स्मार्ट सिटी परियोजना के भूखंड क्र. 83 पर विभिन्न शर्तों के अधीन भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है तथा उक्त भूखंड पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। नोटिस में कहा गया है कि भवन निर्माण स्थल पर प्रावधानित शर्तों के बिन्दु अनुसार ‘‘निर्माण कार्य के दौरान निर्माण स्थल के चारों ओर स्टेजिंग/नेट लगाकर कार्य करना अनिवार्य होगा और कोई भी निर्माण सामग्री रोड/फुटपाथ पर नहीं रखी जायेगी’’ का उल्लंघन किया जा रहा है। नोटिस में संबंधित बिल्डर्स को निर्देशित किया कि उक्त निर्माण कार्य के संबंध में सभी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये अन्यथा आपके विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 व मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के तहत कार्यवाही की जायेगी। निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले ने उपरोक्त बिल्डर्स द्वारा निर्माणाधीन भवन पर ग्रीन नेट न लगाने तथा सड़क एवं फुटपाथ पर भवन निर्माण सामग्री रखकर गंदगी फैलाने तथा वायु गुणवत्ता को भी प्रभावित करने पर 50 हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया और उपरोक्त निर्माणाधीन भवन पर ग्रीन नेट लगाकर ही कार्य कराने तथा भवन निर्माण सामग्री सड़कों, फुटपाथों पर न रखने की चेतावनी दी। हरि प्रसाद पाल / 23 मई, 2026