किसानों को ड्रम लेकर आना होगा बालाघाट (ईएमएस). जिले में पेट्रोल पंपों पर अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर मृणाल मीना ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना नंबर वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले पंप संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर मीना ने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया है कि जिले के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना नंबर की गाड़ी या वाहन को डीजल-पेट्रोल का प्रदाय न किया जाए। उन्होंने कहा कि यह नियम सख्ती से लागू किया जाए ताकि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। निर्देशों का पालन नहीं होने पर होगी कार्यवाही इसके साथ ही पेट्रोल पंपों से प्लास्टिक की बोतल, केन या अन्य असुरक्षित माध्यमों में डीजल-पेट्रोल देने पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई पंप संचालक इन निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कृषि कार्यों के लिए डीजल लेने वाले किसानों के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। किसानों को अब ट्रैक्टर या अन्य कृषि उपकरणों के लिए डीजल लेने के लिए ड्रम लेकर ही पेट्रोल पंप पर जाना होगा। इसके अलावा, जिन ट्रैक्टरों का आरटीओ में पंजीयन या नंबर नहीं है, उन्हें डीजल नहीं दिया जाएगा। अवैध बिक्री, दुरुपयोग पर रोक लगाने की मंशा प्रशासन का कहना है कि इन निर्देशों का उद्देश्य ईंधन की अवैध बिक्री और दुरुपयोग पर रोक लगाना है, साथ ही पारदर्शिता बनाए रखना भी है। अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।