खरगोन (ईएमएस)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भव्या मित्तल ने पुलिस अधीक्षक रवींद्र वर्मा के प्रतिवेदन पर जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार बड़वाह थाना क्षेत्र के जयंती माता रोड़ निवासी रवि उर्फ भूरू पिता कालू उर्फ सत्यनारायण यादव तथा जैतापुर थाना क्षेत्र के ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के सामने निवासी रोहित उर्फ याकूब पिता मोहन अमोदे को तीन माह की अवधि के लिए खरगोन, खंडवा, बड़वानी एवं इंदौर जिलों की राजस्व सीमाओं से तत्काल बाहर चले जाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश अवधि में कलेक्टर न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश करने पर संबंधितों को अधिनियम के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। रोहित उर्फ याकूब एवं रवि उर्फ भूरू के विरुद्ध थाना जैतापुर एवं बड़वाह में झगड़ा, गाली.गलौच, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने तथा अवैध उत्खनन सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनकी आपराधिक गतिविधियों के कारण जैतापुरए बड़वाह एवं आसपास के क्षेत्रों में अशांति का माहौल निर्मित हो रहा था तथा कानून.व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो रही थी। वाल्मीकि समाज की भवन मांग पर नगर पालिका के रवैये पर जताया असंतोष, समाजजनों ने कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग।। ईएमएस/ नाजिम शेख/ 02 जून 2026