इन्दौर (ईएमएस) अपर सत्र न्यायाधीश शिप्रा पटेल की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी विशाल यादव निवासी भीकनगांव को पाक्सो एक्ट में दोषी करार देते 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी विशाल ने नाबालिग से सोशल साइट्स पर दोस्ती करने के बाद उसे अपने साथ ले जाकर उससे दुष्कर्म किया था। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 5 अगस्त 2022 को थाना राऊ में एक नाबालिग की गुमशुदगी दर्ज हुई थी जिसमें बताया गया कि वह कोचिंग जाते समय लापता हो गई। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते पुलिस ने उसे खरगोन जिले से उक्त आरोपी के कब्जे से बरामद किया था। जांच में पुलिस को पता चला कि इंस्ट्राग्राम पर इनकी दोस्ती होने के बाद मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई। घटना वाले दिन आरोपी इंदौर आकर नाबालिग को बहला-फुसलाकर बाइक पर अपने गांव ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना उपरांत प्रकरण चालान कोर्ट में पेश किया जहां सुनवाई उपरांत सक्षम न्यायालय ने उक्त निर्णय दिया। आनंद पुरोहित/ 03 जून 2026