क्षेत्रीय
04-Jun-2026
...


इन्दौर (ईएमएस) विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) रमा जयंत मित्तल की कोर्ट ने 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले 78 वर्षीय बुजुर्ग आरोपी प्रभाकर बापट को दोषी करार देते विभिन्न धाराओं में चार बार पांच पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। बुजुर्ग नाबालिग जब स्कूल जाती तब उसे बेटा कह कर पुकारता और उसके कंधे पर हाथ रख कर छेड़छाड़ करता था। प्रकरण में अभियोजन पैरवी विशेष लोक अभियोजक वर्षा पाठक ने की। जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेंद्रसिंह भदौरिया के अनुसार 30 अक्टूबर 2023 को थाना परदेशीपुरा में पीडिता की मां ने पीडिता के साथ हो रही इस हरकत पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिस पर जांच कार्रवाई करते पुलिस ने विवेचना उपरांत प्रकरण चालान कोर्ट में पेश किया जहां सुनवाई उपरांत सक्षम न्यायालय ने आरोपी प्रभाकर बापट उम्र इठहत्तर वर्ष को दोषी करार देते पॉक्सो एक्ट की एक धारा में पांच वर्ष, पॉक्सो एक्ट की दूसरी धारा में तीन वर्ष, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) की दो धाराओं में पांच पांच वर्ष के सश्रम कारावास, छेड़छाड़ की धारा में पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 30 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। आनंद पुरोहित/ 04 जून 2026