- पुत्र व भाई ने जमीन कर ली अपने नाम, पीड़ित सीनियर सिटीजन की शिकायत पर पंचायत में हुई सुनवाई सिरोंज (ईएमएस)। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे के मार्गदर्शन में सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोर कमेटी सदस्य आर. कुलश्रेष्ठ, प्रमोद व्यास, डॉ. सचिन गर्ग, विनोद शाह, डी.के. वाजपेयी, पार्थ पितलिया, अतुल शाह एवं अजय टंडन उपस्थित रहे। बैठक के दौरान कुल 08 प्रकरणों की सुनवाई की गई, जिनमें वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित पारिवारिक, संपत्ति एवं भरण-पोषण संबंधी विवादों पर दोनों पक्षों को सुनकर समाधान के प्रयास किए गए। प्रमुख प्रकरण: प्रकरण क्रमांक-1 : भूमि बंटवारे में भाई का नाम दर्ज होने का विवाद: एक ग्रामीण क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक ने शिकायत प्रस्तुत की कि उनके द्वारा अपनी भूमि का बंटवारा पुत्रों के मध्य किया गया था, किंतु रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पता चला कि भूमि के हिस्से में उनके भाई का नाम भी दर्ज है तथा बलदियत में उनका ही नाम अंकित है। पंचायत द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया गया। अनावेदक ने नाम दर्ज होने की जानकारी से अनभिज्ञता व्यक्त की, किंतु पंचायत ने स्पष्ट किया कि भूमि का लाभ उन्हें प्राप्त हुआ है, इसलिए वे जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अनावेदक द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय मांगे जाने पर आगामी सुनवाई तिथि निर्धारित की गई। प्रकरण क्रमांक-2 : पुत्र-बहू द्वारा उपेक्षा एवं विवाद का मामला: नटेरन क्षेत्र के एक वरिष्ठ नागरिक ने शिकायत की कि उनकी दो बीघा भूमि होने के बावजूद पुत्र एवं बहू उनका उचित भरण-पोषण नहीं करते तथा विवाद एवं मारपीट करते हैं। पंचायत ने दोनों पक्षों की बात सुनी और अनावेदक पक्ष को सख्त हिदायत दी कि पिता को अपनी संपत्ति के संबंध में पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। समझाइश के उपरांत पुत्र एवं बहू सहमत हुए तथा अगले सप्ताह पिता को ₹30,000 की राशि देने एवं भविष्य में किसी प्रकार का विवाद या दुर्व्यवहार नहीं करने का आश्वासन दिया। इस समाधान पर पंचायत ने संतोष व्यक्त किया। प्रकरण क्रमांक-3 : 80 वर्षीय महिला की उपेक्षा का मामला: एक 80 वर्षीय वरिष्ठ महिला ने परिवार द्वारा उपेक्षा किए जाने की शिकायत पंचायत में की थी। शिकायत के दौरान उनकी तबीयत खराब होने पर पंचायत के प्रयासों से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के पश्चात एक सप्ताह बाद उनके पुत्र एवं बहू को सुनवाई हेतु बुलाया गया। पंचायत ने दोनों को सख्त चेतावनी देते हुए माता की उचित देखभाल करने के निर्देश दिए। समझाइश के बाद पुत्र एवं बहू ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माता के चरण स्पर्श कर क्षमा मांगी तथा भविष्य में पूरा ध्यान रखने का आश्वासन दिया। पंचायत द्वारा एक माह बाद पुनः परीक्षण करने के निर्देश दिए गए। *प्रकरण क्रमांक-4 : भाई की मृत्यु के बाद व्यापार एवं भरण-पोषण का विवाद: एक आवेदिका ने शिकायत की कि पति की मृत्यु के बाद उनके देवर ने पारिवारिक व्यापार अपने नियंत्रण में ले लिया तथा परिवार के भरण-पोषण का आश्वासन दिया था, किंतु बाद में न तो आर्थिक सहायता दी गई और न ही व्यापार में हिस्सेदारी। पंचायत ने दोनों पक्षों के तर्क एवं उपलब्ध अभिलेखों का सूक्ष्म परीक्षण किया। सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि आवेदिका को उसका उचित अधिकार मिलना चाहिए। दोनों पक्षों की सहमति से यह तय हुआ कि आगामी माह से प्रत्येक माह की 3 तारीख तक ₹7,000 प्रतिमाह दिए जाएंगे तथा पूर्व की बकाया राशि का भुगतान आगामी 18 माह में किया जाएगा। पंचायत ने परिवार की एकता बनाए रखने तथा बच्चों के हितों को प्राथमिकता देने की सलाह भी दी। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में भी सुनवाई की गई। कुछ मामलों में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा कुछ प्रकरणों में साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु आगामी तिथियां निर्धारित की गईं। सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सलमान खान १० जून २०२६