क्षेत्रीय
10-Jun-2026
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बालाघाट (ईएमएस). जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं खनिज भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। 9 व 10 जून को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा लालबर्रा एवं बालाघाट तहसील क्षेत्रों में छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध रूप से भंडारित रेत जब्त की गई। उप संचालक खनिज फरहत जहां ने बताया कि राजस्व अमले एवं खनिज विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से ग्राम मौसमी, तहसील लालबर्रा तथा ग्राम कुम्हारी, तहसील बालाघाट में निरीक्षण एवं जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान दोनों स्थानों पर शासकीय भूमि पर बड़ी मात्रा में खनिज रेत का अवैध भंडारण पाया गया। जांच के दौरान ग्राम मौसमी में स्थित खसरा क्रमांक 62 की शासकीय भूमि पर लगभग 22 ट्रॉली खनिज रेत का भंडारण पाया गया। वहीं ग्राम कुम्हारी, तहसील बालाघाट की शासकीय भूमि पर बड़ी मात्रा में 935 ट्राली रेत का अवैध भंडारण मिला। प्रारंभिक जांच में दोनों स्थानों पर कुल मिलाकर लगभग 957 ट्रॉली खनिज रेत लावारिस स्थिति में भंडारित पाई गई। संयुक्त जांच दल द्वारा मौके पर उपस्थित व्यक्तियों से रेत भंडारण से संबंधित वैधानिक अनुमति, खनन अनुज्ञा, परिवहन दस्तावेज अथवा अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन किसी प्रकार की वैध अनुमति या दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा सके। इसके चलते उक्त रेत भंडारण को प्रथम दृष्टया अवैध मानते हुए जब्ती की कार्रवाई की गई और जब्त की गई रेत को सुरक्षा एवं संरक्षण की दृष्टि से संबंधित ग्रामों के कोटवारों की सुपुर्दगी एवं निगरानी में सौंप दिया गया है। कोटवारों को निर्देशित किया गया है कि जब्त सामग्री की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या अवैध निकासी न होने पाए। उप संचालक फरहत जहां ने बताया कि जब्त रेत के संबंध में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के अंतर्गत नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं खनिज भंडारण की गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीमें लगातार संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी रख रही हैं तथा ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध खनन, रेत परिवहन अथवा भंडारण की गतिविधियां संचालित होती दिखाई दें तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित विभाग अथवा प्रशासन को दें, ताकि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं राजस्व हानि की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा सके। भानेश साकुरे / 10 जून 2026