राष्ट्रीय
13-Jun-2026
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एफएसएसएआई ने खाने-पीने की चीजों का बिजनेस करने वालों को दिए सख्त निर्देश नई दिल्‍ली,(ईएमएस)। खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने देशभर में खाने-पीने की चीजों का बिजनेस करने वाले सभी कारोबारियों को निर्देश दिया है कि वे पैकेजिंग को लेकर खास सतर्कता बरतें। होटल-रेस्‍तरां संचालक समेत खाने के सामान बेचने वाले सभी कारोबारियों को खाने-पीने की वस्तुओं और पार्सल की पैकेजिंग के लिए धातु के पिन और तार का इस्तेमाल बंद करें क्योंकि इससे ग्राहकों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जन स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के हित में जारी सलाह में, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य व्यवसाय परिचालकों को चेतावनी दी कि है अगर वे निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नियामक ने कहा कि एफएसएसएआई के ध्यान में आया है कि एफबीओ सजावटी केक और ऐसे ही दूसरे उत्पाद बनाने और खाने के पैकेट, केक बॉक्स, मिठाई के डिब्बे, स्नैक पाउच, टेकअवे खाद्य पार्सल और खाने-पीने की दूसरी पैकेजिंग को बंद करने या जोड़ने के लिए धातु या स्टेपल पिन और तार का इस्तेमाल किया जा रहा है। नियामक ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें केक और खाने के पैकेट में धातु या स्टेपल पिन मिली या जुड़ी हुई पाई गई। एफएसएसएआई ने कहा कि इससे ‘खाद्य सुरक्षा का गंभीर खतरा’ पैदा होता है। नियामक ने कहा कि इस बात का काफी खतरा है कि ग्राहक अनजाने में ऐसे पिन निगल सकते हैं। इससे नुकसान हो सकता है और सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इस बात का खास ध्‍यान रखा जाए। नियामक की ओर से जारी सलाह में कहा गया है कि सभी एफबीओ को निर्देश दिया कि वे किसी भी खाद्य पदार्थ, खाद्य पार्सल, टेकअवे मील, बेकरी उत्पाद, केक बॉक्स, मिठाई के डिब्बे, स्नैक पैकेट या किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ या पैकेज को सील करने, जोड़ने, सुरक्षित करने या पैकेजिंग करने के लिए धातु पिन अथवा तार या ऐसी ही किसी अन्य सामग्री का इस्तेमाल बंद कर दें। एफएसएसएआई ने चेतावनी दी कि अगर एफबीओ इस निर्देश का पालन नहीं करते हैं, तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सिराज/ईएमएस 13जून26