क्षेत्रीय
15-Jun-2026
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- शादी का दबाब बनाने वाले आरोपी ऑटो चालक को 1 साल की जेल भोपाल(ईएमएस)। राजधानी के जहॉगिराबाद थाना इलाके में साल 2022 में नाबालिक किशोरी का लगातार पीछा कर उस पर जर्बदस्ती शादी का दबाव बनाने के मामले में सुनवाई पूरी होने पर मनोहरलाल पाटीदार अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की कोर्ट ने आरोपी ऑटो चालक को दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। आरोपी की करतूतो से परेशान आकर किशोरी ने घर में रखी थायरॉयड की काफी गोलिया खा ली थी। प्रकरण में शासन द्वारा की और से विशेष लोक अभियोजक अजय शंकर प्रजापति एंव ज्योति कुजूर द्वारा पैरवी की गई। - अस्पताल में छात्रा ने परिजनो को बताई थी घटना लोक अभियोजक अजय शंकर प्रजापति से मिली जानकारी के अनुसार 18 जुलाई 2022 को किशोरी की मॉ ने जहॉगिराबाद थाने में रिर्पोट दर्ज कराते हुए बताया की उनकी नाबालिग बेटी स्कूली छात्रा है। एक दिन पहले छात्रा ने घर मे रखी थायरॉयड की 116 गोलिया एक साथ खा ली। उसकी तबीयत बिगड़ने पर परिवार वाले उसे तुरंत ही इलाज के कमला नेहरु हॉस्पिटल लेकर पहुचे। उसकी हालत मे सुधार होने पर जब मॉ ने उससे गोलियां खाने की वजह पूछी तब किशोरी ने रोते हुए बताया कि आमिर खॉन नाम का एक ऑटो चालक उसे बीते चार महीने से परेशान कर रहा है। वो जब भी वह स्कूल के लिये या फिर कभी भी घर से बाहर निकलती है, तो आमिर उसका पीछा कर छेडछाड करता है। उसका विरोध करने पनर आरोपी ने उसका हाथ पकड लिया ओर जर्बदस्ती उसे ऑटो में बैठने का कहने लगा। साथ ही आरोपी उसे फोन कर और फोन न उठाने पर मैसेज कर परेशान करते हुए शादी करने का दबाव बनाते हुए धमकी देता है। उसकी हरकतो से उनकी बेटी काफी मानसिक तनाव में आ गई और उसने थॉयराइट की 116 गोलिया खा ली थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और छेडछाड सहित अन्य धाराओ मे मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जॉच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया था। - 1 साल की जेल के साथ ही कोर्ट उठने तक की भी सजा सनुवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अभियोजन द्वारा पेश किये गये साक्ष्यो, तर्को से सहमत होते हुए आरोपी आमिर खान को पॉक्सो एक्ट मे 1 साल का सश्रम कारावास एवं 3 हजार रूपये के अर्थदण्ड और धारा 506(1) मे न्यायलय उठने तक की सजा और पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया। जुनेद / 15 जून