श्योपुर ( ईएमएस ) | कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुसार लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत समय सीमा में सेवा प्रदाय नही करने पर गलमान्या पंचायत सचिव श्री हरजीत मीणा पर 500 रूपये का जुर्माना लगाया है। लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत आवेदक हितग्राहियों को लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से समय सीमा में विभिन्न सेवाओं को प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। जिला रजिस्टार लोक सेवा प्रबंधन गिर्राज शर्मा द्वारा ग्राम पंचायत गलमान्या के पंचायत सचिव श्री हरजीत मीणा पर 500 रूपये की शास्ती अधिरोपित की गई है, उनके द्वारा आवेदक श्री रामदयाल वाल्मिक निवासी गलमान्या द्वारा लोक सेवा के माध्यम से प्रस्तुत जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने संबंधी आवेदन का निराकरण एक दिवस के विलम्ब से किये जाने पर 500 रूपये का जुर्माना किया गया है।