राज्य
15-Apr-2025
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नई दिल्ली (ईएमएस)। शहर में ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर और अन्य ऑडियो उपकरणों के इस्तेमाल पर सख्त नियम बनाए हैं। इस निर्देश के तहत लाउडस्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल से पहले लिखित अनुमति लेना जरूरी है। साथ ही, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं और नगर निकायों की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है और रात के समय प्रतिबंधों को मजबूत किया गया है, जो मौजूदा नियमों पर आधारित हैं और नए सिरे से प्रवर्तन और जन जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नए नियमों के तहत, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों में परिभाषित संबंधित प्राधिकरण से लिखित अनुमति के बिना लाउडस्पीकर या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग नहीं किया जा सकता है। उल्लंघन के लिए, पुलिस भारतीय दंड संहिता की धारा 270 (उपद्रव), 292 (अन्यथा प्रावधान न किए गए मामलों में सार्वजनिक उपद्रव) और 293 (रोकने के निषेधाज्ञा के बाद भी उपद्रव जारी रखना) के तहत मामले दर्ज करेगी। अजीत झा/ देवेन्द्र/ नई दिल्ली /ईएमएस/15/अप्रैल /2025