राज्य
02-May-2025
...


कोरबा (ईएमएस) जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की विगत दिवस को लगभग 11:30 बजे मेरी बुआ के चिल्लाने की आवाज को सुनकर वह और एक महिला उसके घर में जाकर देखे तो उसकी बुआ के सिर से खून निकल रहा था। जिससे घटना के बारे में पूछने पर वह बताई की एक आदमी घर में घुसकर गंदी-गंदी गाली-गलौच करते हुए जान से मार दूंगा कहकर उसके सिर में डंडा से मारा है। मारपीट से दाहिने आँख एवं माथे में चोट आयी है। मारने के बाद वह भाग गया तब प्रार्थी ने डायल-112 को फोन किया और बुआ को श्यांग के अस्पताल में भर्ती कराया। बाद थाना आकर घटना के संबंध में रिपोर्ट करने पर अपराध धारा 294, 506, 323, 452 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। उक्त घटना की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतिश ठाकुर तथा अनुविभागीय अधिकारी बेनेडिक्ट मिंज के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी श्यांग को त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त दिशा-निर्देशों के पालन में थाना श्यांग पुलिस द्वारा विवेचना दौरान घटना स्थल निरीक्षण किया गया। प्रार्थी एवं घटना के गवाहों का कथन लिया गया गवाहों ने कथित आरोपी को पीडिता को डंडे से मारने के संबंध में बताया। पीडिता /आहिता को घटना के बाद ईलाज कराने जिला अस्पताल कोरबा में भर्ती कराया गया था। जिसकी ईलाज दौरान मृत्यु हो गयी। जिससे जिला अस्पताल कोरबा में बिना नम्बरी मर्ग कायम कर मृतिका के शव का पंचनामा कार्यवाही कर पीएम जिला अस्पताल कोरबा से कराया गया। मर्ग डायरी प्राप्त होने पर थाना श्यांग में मर्ग 08/2024 धारा 174 जाफौ कायम कर प्रकरण में धारा 302 भादवि जोडी गयी। मामले का कथित आरोपी घटना कारित कर घटना दिनांक से फरार था। जिसे उसके ग्राम छिरहूट से मुखबीर की सूचना पर पकडा गया बाद थाना लाकर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जो मृतिका को मादक द्रव्य पदार्थ सेवन हेतु पैसा नहीं देने की बात पर जान से मारने की नियत से डंडा से सिर में मार कर गंभीर चोट पहुचाना एवं ईलाज दौरान अस्पताल में उसकी मृत्यु होना बताया। आरोपी के विरूद्ध साक्ष्य पाये जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। 02 मई / मित्तल