इन्दौर (ईएमएस)। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की सेवा में रहते हुए कार्मिक की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि का पुनरीक्षण करते हुए अधिकतम 1,25,000 रुपए करने का आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्य महाप्रबधक प्रकाश सिंह चौहान ने बताया कि कंपनी ने किसी कंपनी कार्मिक की कंपनी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उनके आश्रित परिवार को वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में देय वेतन के छह गुना के बराबर, अधिकतम 1,25,000 अनुग्रह अनुदान राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। यह आदेश 1 अप्रैल 2025 अथवा इसके उपरांत के प्रकरणों पर प्रभावशील होगा। अनुग्रह अनुदान भुगतान करने की अन्य शर्तें यथावत प्रभावशील रहेंगी। उमेश/पीएम/2 मई 2025