03-May-2025
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वक्फ बोर्ड जमीन के कागज नहीं दे पाया, कमेटी के पास एनओसी भी नहीं शिमला (ईएमएस)। हिमाचल प्रदेश में विवादित संजौली मस्जिद को शिमला नगर निगम आयुक्त ने पूरी तरह तोडऩे के आदेश दे दिए हैं। शनिवार को निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने मस्जिद को गैर कानूनी बताते हुए निचली 2 मंजिलें भी हटाने को कह दिया है। यह फैसला तब आया है जब वक्फ बोर्ड निगम की अदालत में मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के कागज ही पेश नहीं कर पाया। यही नहीं, मस्जिद का नक्शा और किसी भी तरह की एनओसी भी मस्जिद कमेटी के पास नहीं है। जबकि, वक्फ बोर्ड लंबे समय तक जमीन पर मालिकाना हक का दावा करता रहा। अब मुस्लिम पक्ष का इस मामले में कहना है कि ऑर्डर को पूरी तरह पढऩे और समझने के बाद ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ का कहना है कि अभी आदेश की कॉपी उनके पास नहीं पहुंची है। ऊपरी 3 मंजिलों को तोडऩे के आदेश पहले ही हो चुके मस्जिद के ऊपर की 3 मंजिलों को तोडऩे के आदेश निगम आयुक्त बीते साल 5 अक्टूबर को दे चुके हैं। इसके बाद से ही मस्जिद को तोडऩे का काम चल रहा था। ताजा आदेश के बाद अब संजौली में रिहायशी इलाके में बनी मस्जिद को पूरी तरह हटाना होगा।