इन्दौर (ईएमएस) सेवा में रहते हुए कार्मिक की मृत्यु होने पर आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान रााशि का पुनरीक्षण करते हुए मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस राशि को अधिककतम 1,25,000 रूपए करने का आदेश जारी कर दिया गया है। कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक प्रकाश सिंह चौहान ने बताया कि इस आदेश के अनुसार कंपनी ने अब किसी कार्मिक की कंपनी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उनके आश्रित परिवार को वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में देय वेतन के छह गुना के बराबर, अधिकतम 1,25,000 अनुग्रह अनुदान राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। आनन्द पुरोहित/ 04 मई 2025