- साध्वी प्रज्ञा सिंह समेत 12 आरोपियो पर है आतंकी साजिश, हत्या, धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप भोपाल(ईएमएस)। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले में फैसला टल गया है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को मुंबई हाईकोर्ट से दोषियों को सजा सुनाने के लिए 31 जुलाई तक का समय मांगा है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब एनआईए कोर्ट 31 जुलाई को फैसला सुनाएगा। ब्लास्ट मामले की मुख्य आरोपी भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं। उनके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 12 आरोपी हैं, जिन पर आतंकी साजिश, हत्या, धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप हैं। इससे पहले गुरुवार सुबह मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह समेत सभी आरोपी और पीड़ित कोर्ट पहुंचे। उल्लेखनीय है की 29 सितंबर 2008 को मालेगांव ब्लास्ट कांड में 6 लोगों की मौत हो गई थी, और 101 घायल हुए थे। शुरुआत में मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। बाद में साल 2011 में मामला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया। एनआईए ने प्रज्ञा सिंह समेत केस के आरोपियों को क्लीनचिट दे दी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। अप्रैल 2025 में एनआईए ने यू-टर्न लेते हुए मुंबई की स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा आरोपियों के साथ किसी भी तरह की नरमी न बरतने का आग्रह करते हुए कहा की आरोपियों को बेकसूर मानने की बात गलत है, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि, सुनवाई के दौरान 323 गवाहों में से 32 ने अपने बयान वापस ले लिए थे। जुनेद / 8 मई