:: 7वें वेतनमान में DA कुल 5% और 6वें वेतानमान में DA कुल 13% बढ़ा :: भोपाल/इन्दौर (ईएमएस)। मध्य प्रदेश शासन ने शासकीय सेवकों को बड़ी राहत देते हुए मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि के आदेश जारी किये है। सातवें वेतनमान में वेतनमान प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों का मंहगाई भत्ता (DA) कुल 5% और छठवें वेतानमान वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों का महंगाई भत्ता (DA) कुल 13% बढ़ाया गया है। :: दो चरणों में बढ़ेगा मंहगाई भत्ता :: आदेशानुसार, सातवें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, अब इसके स्थान पर दो चरणों में बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। एक जुलाई 2024 से मंहगाई भत्ता 3% बढ़कर 53% किया गया है, जिसका भुगतान अगस्त 2024 के वेतन में होगा। इसी तरह 1 जनवरी 2025 से इसमें और 2% की वृद्धि कर इसे कुल 55% कर दिया जाएगा, जिसका भुगतान फरवरी 2025 के वेतन के साथ किया जाएगा। उपरोक्त वृद्धि के उपरांत महंगाई भत्ते की कुल दर 1 जुलाई 2024 से 53% एवं 1 जनवरी 2025 से कुल 55% हो जायेगी। आदेशानुसार, राज्य शासन के छठवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को 1 जनवरी 2024 से 239% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, अब इसके स्थान पर दो चरणों में बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। एक जुलाई 2024 से मंहगाई भत्ता 7% बढ़कर 246% किया गया है, जिसका भुगतान अगस्त 2024 के वेतन में होगा। इसी तरह 1 जनवरी 2025 से इसमें और 6% की वृद्धि कर इसे कुल 252% कर दिया जाएगा, जिसका भुगतान फरवरी 2025 के वेतन के साथ किया जाएगा। उपरोक्त वृद्धि के उपरांत महंगाई भत्ते की दर 1 जुलाई 2024 से 246 % एवं 1 जनवरी 2025 से कुल 252% हो जायेगी। :: मई 2025 से मिलेगा लाभ, एरियर 5 किश्तों में :: राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि इस वृद्धि का वास्तविक लाभ 1 मई 2025 से दिया जाएगा और 1 जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की एरियर राशि का भुगतान जून से अक्टूबर 2025 के बीच 5 किश्तों में किया जाएगा। :: पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को भी राहत :: पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को 1 अक्टूबर 2024 से सातवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 50% एवं छठवें वेतनमान में 239% की दर से महंगाई राहत स्वीकृत है। 01 मार्च 2025 से छठवां वेतनमान में 7% ,सातवें वेतनमान में 3% की वृद्धि की गई है। वृद्धि के पश्चात संशोधित महंगाई राहत दर छठवें वेतनमान में 246% एवं सातवें वेतनमान में 53% होगी। 1 जुलाई 2024 से 31 मई 2025 के बीच सेवानिवृत्त हो चुके शासकीय कर्मचारियों को एरियर की पूरी राशि का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा। इसी तरह एक जुलाई 2024 से 31 मई 2025 की अवधि में मृत कर्मचारियों के परिजनों को एरियर की पूरी राशि एकमुश्त प्रदान की जाएगी। :: अन्य निर्देश :: 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले पूर्णांक रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा। मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। इस भुगतान का व्यय संबंधित विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक नहीं होना चाहिए। उमेश/पीएम/8 मई 2025