राज्य
09-May-2025


इन्दौर (ईएमएस) अपर सत्र न्यायाधीश अरुण श्रीवास्तव की कोर्ट ने विस्तृत बहस के उपरांत प्रतिबंधित विदेशी पशु-पक्षियों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर निवासी उत्कर्ष पिता नवीन गोयल की जमानत खारिज कर आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक उमेश यादव ने जमानत याचिका पर आपत्ति लेते हुए कहा कि आरोपी दूसरे राज्य का है, जिसे बमुश्किल पकड़ा गया है। जमानत पर छोड़े जाने पर वह फरार हो जाएगा और गवाहों को प्रभावित करेगा। जिस पर कोर्ट ने सहमत हो याचिका खारिज कर दी। प्रकरण की अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मप्र की स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाई इंदौर द्वारा वन्यजीव एवं प्रतिबंधित विदेशी पशु-पक्षियों की तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 25 मई 24 को प्रकरण दर्ज किया था। इस प्रकरण में उक्त आरोपी उत्कर्ष फरार है गया था। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु विचरण न्यायालय द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया जिसके बाद उसे 25 फरवरी 2025 को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया था। जिस पर उसके द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन आपत्ति के बाद कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया। आनन्द पुरोहित/ 09 मई 2025