- जांच में चौंकाने वाली घटना का हुआ खुलासा मुंबई, (ईएमएस)। मुंबई पुलिस आयुक्तालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत 5 मई से 3 जून 2025 तक ड्रोन, पैराग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और हैंड ग्लाइडर उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। मुंबई पुलिस ने नागरिकों को चेतावनी दी हुई है कि बिना अनुमति के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन नहीं उड़ाए जाने चाहिए अन्यथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच मुंबई में ताज होटल के पास बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने वाले 22 वर्षीय युवक को पुलिस ने धर दबोचा। युवक का नाम अरमला जेसी इसाक अब्राहम लिंकन है और वह आंध्र प्रदेश के हैदराबाद का रहने वाला है। कल तड़के करीब 4 बजे पुलिस ने ताज होटल के ऊपर आसमान में एक संदिग्ध उड़ती वस्तु देखी। जांच के बाद पुलिस को पता चला कि ड्रोन गेटवे ऑफ इंडिया के पास जेटी नंबर 05 के पास खड़ी एक कार से उड़ाया जा रहा था, जिसमें लिंकन बैठा था। पुलिस ने जब युवक से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि ड्रोन उसका है। उसने ड्रोन उड़ाने के लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली थी। पुलिस ने उसके पास से 70,000 रुपये मूल्य का ड्रोन और उसका रिमोट कंट्रोलर जब्त कर लिया। हालांकि, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार नहीं किया। उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। स्वेता/संतोष झा- १४ मई/२०२५/ईएमएस