मुंगेर, (ईएमएस)। साल 2014 के बम विस्फोट के आरोपी तारापुर विधायक राजीव कुमार सिंह को विशेष न्यायाधीश कुमार पंकज के विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। दरअसल राजीव कुमार सिंह पर बम धमाके का आरोप था। ये घटना 2014 की है। 11 साल पहले 21 अप्रैल को तारापुर थाने के चौकीदार जयराम पासवान के बयान पर अज्ञात लोगों पर विस्फोट पदार्थ अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज कराई गई थी। इस दौरान जांच के बाद पुलिस ने राजीव कुमार सिंह पर पर लोक संपत्ति नुकसान अधिनियम 1984 के तहत चार्जशीट दायर की थी। पुलिस के मुताबिक, ये घटना 21 अप्रैल 2014 की है, जब राजीव कुमार सिंह के घर के सामने इंडोफर्टिनाइजर कॉर्पोरेशन के एक खाली गोदाम में जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके के बाद गोदाम का गेट काफी दूर गिरा और दीवार भी टूट गई। घटनास्थल से पुलिस ने जला हुआ सुतली, लोहे का टुकड़ा बरामद किया। साथ ही मौके पर बारूद की गंध भी महसूस की गई। इस मामले की कोर्ट में सुनवाई के दौरान 8 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। 3 अगस्त 2024 को अभियोग सुनाया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में आखिरकार कोर्ट ने विधायक राजीव कुमार सिंह को बरी कर दिया। इससे पहले, 26 जून 2015 को उन्हें पटना हाईकोर्ट से जमानत पहले ही मिल चुकी थी। संतोष झा- २२ मई/२०२५/ईएमएस